
प्रधानमंत्री आवास योजना 2025(PMAY-G) क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 सरकार ने जून 2015 में शुरू की थी। इसका मकसद ये है कि जिन लोगों के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है, उन्हें घर मिल सके। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों जगह के जरूरतमंद लोगों को सस्ते और पक्के मकान दिए जाते हैं। साथ में घर में पानी, शौचालय और बिजली जैसी जरूरी चीजें भी मिलती हैं, ताकि वो आराम से और सम्मान के साथ रह सकें।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने पर केंद्रित।
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G): ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और बेघर लोगों को पक्के मकान प्रदान करने पर केंद्रित।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की मुख्य विशेषताएँ:-
प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता और सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जो आधार कार्ड से जुड़ा होता है, ताकि उसे पूरा लाभ मिल सके।
इस योजना के तहत बनाए जाने वाले पक्के मकानों का आकार अब 25 वर्ग मीटर (लगभग 270 वर्ग फीट) कर दिया गया है, जो पहले 20 वर्ग मीटर (लगभग 215 वर्ग फीट) था।
योजना के खर्च का बोझ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे:
- मैदानी इलाकों में खर्च का अनुपात 60:40 रहेगा।
- उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों — जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड — में यह अनुपात 90:10 होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत मिशन से भी जोड़ा गया है। इस योजना के तहत बनने वाले घरों में शौचालय के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
लाभार्थी यदि चाहे, तो वह 70,000 रुपये तक का बिना ब्याज वाला लोन ले सकता है, जिसे किस्तों में वापस चुकाना होगा।
- शहरी क्षेत्रों में लाभार्थी 70,000 रुपये से अधिक का लोन भी ले सकते हैं, जो कम ब्याज दर पर मिलेगा।
- लोन की श्रेणियां LIG (लो इनकम ग्रुप), MIG (मिडल इनकम ग्रुप), और HIG (हाई इनकम ग्रुप) के आधार पर तय की जाएंगी।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को घर के साथ-साथ बुनियादी सुविधाएं भी दी जाएंगी, जैसे:
- शौचालय
- स्वच्छ पेयजल
- 24×7 बिजली
- धुआं रहित रसोई ईंधन
- कचरा प्रबंधन और सफाई
प्रधानमंत्री आवास योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2025: पात्रता मापदंड
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- आवेदक की उम्र 70 वर्ष से कम हो।
- आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई घर या फ्लैट नहीं होना चाहिए।
- आवेदक ने घर खरीदने के लिए पहले किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया हो।
- घर का मालिकाना हक:
- महिला के नाम पर हो, या
- अगर परिवार में केवल पुरुष सदस्य हैं, तो उनके नाम पर हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹18 लाख से अधिक नहीं हो।
आय वर्ग के आधार पर पात्रता:
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
- LIG (निम्न आय वर्ग): वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।
- MIG-I (मध्यम आय वर्ग-I): वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹12 लाख तक।
- MIG-II (मध्यम आय वर्ग-II): वार्षिक आय ₹12 लाख से ₹18 लाख तक।
नोट: घर के मरम्मत या सुधार के लिए यह योजना केवल EWS और LIG वर्ग के लिए लागू है।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना –
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करें:
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
1. PMAY-Gramin की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
2. “Beneficiary Search” या “Search Beneficiaries” का विकल्प चुनें.
3. अपना आधार नंबर, खाता संख्या, या रजिस्ट्रेशन नंबर भरें.
4. आवेदन भरने के बाद, सही जानकारी की पुष्टि करें.
5. आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए फिर से वेबसाइट पर जाएं.
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
1. अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करें.
2. आवेदन फॉर्म में सभी व्यक्तिगत जानकारी, परिवार सदस्य, और आय विवरण भरें.
3. निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ आवेदन फॉर्म जमा करें:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- भूमि के स्वामित्व का प्रमाण (यदि applicable हो)
4. आवेदन के बाद, ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से आवेदन की स्थिति चेक करें.
प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- आवेदक की उम्र 70 वर्ष से कम हो।
- आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से कोई घर न हो।
- सरकारी योजना के तहत पहले कोई छूट न ली हो।
- घर का मालिकाना हक महिला के नाम पर हो या केवल पुरुष सदस्य हों।
- परिवार की वार्षिक आय ₹18 लाख से अधिक न हो।
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): ₹3 लाख तक
- LIG (निम्न आय वर्ग): ₹3 लाख से ₹6 लाख तक
- MIG-I (मध्यम आय वर्ग-1): ₹6 लाख से ₹12 लाख तक
- MIG-II (मध्यम आय वर्ग-2): ₹12 लाख से ₹18 लाख तक
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- भूमि का स्वामित्व प्रमाण (यदि लागू हो)